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सोशल मीडिया रील्स पर यूपी पुलिस सख्त,आदेश उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी विभागीय कार्रवाई

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16 मई 2026, 03:58 PM
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सोशल मीडिया रील्स पर यूपी पुलिस सख्त,आदेश उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी विभागीय कार्रवाई
मुख्य बिंदु:

सोशल मीडिया पर विवादित रील्स और पोस्ट को लेकर यूपी पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर तत्काल विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही हर महीने रिपोर्ट भेजने और विवादित पोस्ट का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा गया है।

लखनऊ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पुलिसकर्मियों की रील्स और आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर यूपी पुलिस मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश द्वारा जारी पत्र में सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुशासनहीनता फैलाने वाले पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। मुख्यालय का मानना है कि वर्दी में बनाई जा रही विवादित रील्स और अनुचित पोस्ट से यूपी पुलिस की छवि प्रभावित हो रही है।


हर महीने भेजनी होगी रिपोर्ट

मुख्यालय ने सभी जिलों और पुलिस इकाइयों को आदेश दिया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन से जुड़े मामलों की मासिक रिपोर्ट भेजी जाए। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों की पोस्ट या रील विवादित पाई जाए, उनका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के URL और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने को कहा गया है।


वायरल रील्स पर मुख्यालय की नजर

हाल के दिनों में कई पुलिसकर्मियों की रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थीं, जिनमें वर्दी की मर्यादा और विभागीय अनुशासन पर सवाल उठे थे। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


तत्काल कार्रवाई के निर्देश

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ बिना देरी कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पुलिसकर्मी सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी और विभागीय नियमों के अनुरूप करें।