एकतरफा प्यार का खौफनाक अंजाम: दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले सुखवीर को उम्रकैद
मुख्य बिंदु:
Vigul News
मथुरा। यहाँ की एफटीसी कोर्ट (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक जघन्य हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने एकतरफा प्रेम के विवाद में महिला को गेस्ट हाउस बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और फिर गोली मारकर हत्या करने के दोषी सुखवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 90 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 11 गवाहों और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने सुखवीर को दोषी करार दिया। मामले के अनुसार मृतका पुष्पलता की शादी 10 दिसंबर 2020 को होने वाली थी। आरोपी सुखवीर रिश्ते में मृतका के भाई का साढू लगता था और उससे एकतरफा प्यार करता था। शादी से पहले उसने मृतका को मिलने के लिए एक गेस्ट हाउस बुलाया, जहाँ इस वारदात को अंजाम दिया। अदालत के इस सख्त फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं इसे गंभीर अपराधों के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।